भारत में ड्राइविंग करने में के लिए आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License) होना जरूरी है। ऐसे में अगर आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना या रिन्यू करवाना चाह रहे हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है। केंद्र सरकार ने DL बनवाने के लिए नियमों में बदलाव किया है। Also Read - सनी देओल ने खरीदी Land Rover Defender 110, जानें कितनी है इस दमदार SUV की कीमत
नए नियमों के मुताबिक अब आपको Driving License बनवाने के लिए RTO के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। DL बनावाने के नए नियम पुराने नियमों के मुकाबले काफी आसान हैं। Also Read - Hero Splendor+ XTEC: अब पहले से और जबरदस्त हो गई आपकी पसंदीदा बाइक, जानिए कीमत
कब से लागू होंगे नए नियम
ड्राइविंग लाइसेंस के नए नियम के मुताबिक अब आपको RTO जाकर किसी तरह का ड्राइविंग टेस्ट नहीं देना होगा। केंद्रीय सड़क परिवहन और हाईवे मंत्रालय इन नए नियमों को 1 जुलाई 2022 से लागू करेगा। नए नियमों के लागू हो जानने के बाद Driving License बनवाने के काम में करोड़ों लोगों को राहत मिलेगी। इसके अलावा यूजर्स को अब लंबी वेटिंग लिस्ट का से भी छुटकारा मिल जाएगा। इन सेंटर्स से पांच साल के लिए वैलिड लाइसेंस मिलेगा और फिर लाइसेंस को रिन्यू कराना होगा। Also Read - फैन्स का दिल जीतने आ रही 2022 Triumph Tiger 1200 बाइक, जानिए कब होगी लॉन्च
अब कैसे बनेगा Driving License?
अब बात आती है कि ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए RTO में टेस्ट देने की जरूरत नहीं, तो फिर क्या होगा? 1 जुलाई से आप DL के लिए किसी भी अथोराइज्ड ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ट्रेनिंग लेने के बाद आपको ट्रेनिंग स्कूल से टेस्ट पास करना होगा. टेस्ट पास करने वालों को स्कूल की तरफ से सर्टिफिकेट मिलेगा। इस सर्टिफिकेट के आधार पर आपको Driving License इशू किया जाएगा।
DL के लिए थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों जरूरी
रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाइवे मिनिस्ट्री ने ड्राइविंग लाइसेंस (DL) के लिए ट्रेनिंग सिलेबस तैयार किया गया है। इसे दो हिस्सों- थ्योरी और प्रैक्टिकल में बांटा गया है। लाइट मोटर व्हीकल (LMV) के लिए चार हफ्ते (29 घंटे) का कोर्स है। इस दौरान सड़कों, हाइवे, सिटी रोड, गांव की सड़क, रिवर्सिंग और पार्किंग प्रैक्टिकल के लिए 21 घंटे का समय देना जरूरी होगा। बचे हुए 8 घंटे में थ्योरी पढ़ाई जाएगी।
ड्राइविंग लाइसेंस के लिए कैसे करें अप्लाई
अभी के नियमों के मुताबिक आप सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की वेबसाइट पर जाकर ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस प्रोसेस में आपको उस राज्य को चुनने के लिए कहा जाएगा जिसमें आप रहते हैं और आप किस प्रकार के ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। एक बार जब आप इसे पूरा कर लेते हैं, तो आप सभी जरूरतों के साथ एप्लीकेशन भर सकते हैं। इसके बाद प्रोसेस को पूरा करने के लिए सबमिट बटन पर क्लिक करें। एक बार जब आपकी एप्लीकेशन ऑफिशियल प्रोसेस से गुजर चुकी होती है और आपका लाइसेंस तैयार हो जाता है, तो आप इसे मेल के पा सकते हैं। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि पहले, आपको लर्नर लाइसेंस मिलेगा। इसके जारी होने के 6 महीने के अंदर रेगुलर लाइसेंस पाया जा सकता है।