सुप्रीम कोर्ट ने आधार पर बड़ा फैसला दे दिया है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने कुछ शर्तों के साथ आधार को वैध करार दिया है। कोर्ट ने स्कूलों, बैंक खाते और मोबाइल सिम आदि कई चीजों के लिए आधार की अनिवार्यता को खारिज कर दिया है। हालांकि इसके बावजूद पैन कार्ड समेत कुछ स्थानों पर आधार कार्ड की अनिवार्यता जारी रहेगी। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के नेतृत्व में पांच जजों की संविधान पीठ ने 38 दिनों तक चली सुनवाई के बाद इस फैसले को 10 मई को सुरक्षित रख लिया था।
कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है उसके मुताबिक सरकार की सभी वेलफेयर स्कीम के लिए आधार कार्ड जरूरी होगा। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने आधार को पैन नंबर से जोड़ने की व्सवस्था को भी बरकरार रखा है।
इससे पहले आधार कार्ड को लेकर देश में काफी आलोचना हो रही थी। लोगों का कहना था कि इससे प्राइवेसी को खतरा है लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा नहीं माना। इससे पहले भारत में आरबीआई ने बैंक खातों को आधार कार्ड से लिंक करने का निर्देश दिया था, जिसके बाद भारत में बैंक अकाउंट खोलने के लिए आधार को अनिवार्य कर दिया गया था।
बैंक पुराने खातों को भी आधार से लिंक कर रहे थे। हालांकि अब कोर्ट ने बैंक को आधार कार्ड से लिंक करने की अनिवार्यता को खारिज कर दिया है। इसके अलावा कोर्ट ने कहा है कि प्राइवेट कंपिनयां आधार नहीं मांग सकती हैं।