भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने फर्जी या नकली आधार कार्ड के बारे में सूचना देने से मना कर दिया है। उसका कहना है कि इससे राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा हो सकता है या अपराध को प्रोत्साहन मिल सकता है। पीटीआई संवाददाता की ओर से सूचना का अधिकार कानून (आरटीआई) के तहत दाखिल अर्जी पर यह भी नहीं बताया कि ऐसे मामलों में प्राधिकरण ने क्या कार्रवाई की है। Also Read - आधार कार्ड यूज करते समय हमेशा याद रखें ये सिक्योरिटी टिप्स, नहीं तो हो सकता है बड़ा नुकसान
Also Read - UMANG ऐप के जरिए EPFO में नॉमिनी जोड़ने में आ रही दिकक्त इस तरह करें दूरइसने कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत UIDAI की केंद्रीय पहचान-सूचना कोष (सीआईडीआर) सुविधाएं, सूचना सम्पत्तियां, संचालन सुविधाएं एवं ढांचा तथा उस पर निर्भर चीजें ‘संरक्षित प्रणाली’ के वर्ग में रखी गयी हैं। ऐसे में शिकायत संबंधी सूचना संग्रह को सार्वजनिक करना राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित कर सकता है क्यों कि यह UIDAI सीडीआर परिचालन का हिस्सा है। Also Read - Amazon Pay Later सुविधा का लाभ उठाने के लिए ऐसे करें सेटअप, फॉलो करें ये स्टेप्स
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प्राधिकारण से नकली और फर्जी आधार जारी किए जाने की घटनाओं और इन मामलों में कार्रवाई का विवरण मांगा गया था। जवाब में उसने कहा कि ये सूचनाएं आरटीआई कानून की धार 8-ए के तहत आती है अत: इन्हें देने से इंकार किया जाता है।
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