दूरसंचार विवाद निपटान एवं अपीलीय न्यायाधिकरण (टीडीसैट) ने आज रिलायंस जियो की शुरूआती मुफ्त पेशकश (फ्री ऑफर) पर रोक नहीं लगाई। लेकिन उसने भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) से रिलायंस को मुफ्त पेशकश जारी रखने की अनुमति से संबंधित मुद्दे का ‘पुन: परीक्षण’ करने को कहा है। न्यायाधिकरण ने आज अपने आदेश में ट्राई से कहा कि वह ‘इस जांच को पूरा करके’ दो सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करे। Also Read - 5G in India: सितंबर से ले सकेंगे सुपरफास्ट 5G सर्विस का आनंद, जानें 5 अहम बातें
Also Read - Jio ने यूजर्स को दिया झटका, 20 प्रतिशत तब महंगे किए सस्ते प्रीपेड प्लानपिछले हफ्ते न्यायाधिकरण ने जियो की मुफ्त पेशकश पर रोक लगाने की एक अंतरिम याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। इससे पहले इस संबंध में उसने सभी संबंधित पक्षों की दलील सुनी थी जिसमें ट्राई, मौजूदा दूरसंचार सेवाप्रदाता भारती एयरटेल एवं आइडिया और नयी कंपनी जियो शामिल है। एयरटेल ने अपनी अंतरिम याचिका में जियो को मुफ्त सेवाएं जारी रखने की ट्राई की अनुमति पर रोक लगाने की मांग की थी। इसके अलावा उसने ट्राई से उसके निर्णय से संबंधित सभी दस्तावेजों को पेश करने के लिए न्यायाधिकरण से दिशा निर्देश जारी करने की भी अपील की थी। Also Read - 3GB डेली इंटरनेट डेटा वाले Jio के सभी प्लान, फ्री मिलेगा Disney Plus Hotstar का प्रीमियम प्लान
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इसके अलावा इस अपील में जियो को उसके ग्राहकों को शून्य टैरिफ प्लान और प्रमोशनल प्लान उपलब्ध कराने पर रोक लगाने की भी मांग की गई थी। उल्लेखनीय है कि जियो ने अपना परिचालन पिछले साल पांच सितंबर को शुरू किया था और दिसंबर तक सभी सेवाएं मुफ्त देने की घोषणा की थी। बाद में उसने इस ऑफर को 31 मार्च 2017 तक बढ़ाने की घोषणा की थी।
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