दिल्ली हाई कोर्ट ने दूरसंचार नियामक ट्राई के एक नियम पर रोक लगाने संबंधी टीडीसैट के अंतरिम आदेश में हस्तक्षेप से आज इनकार कर दिया। यह मामला एयरटेल , आइडिया व वोडाफोन जैसी पुरानी कंपनियों द्वारा अपने ग्राहकों को विशेष छूट व रियायतों की पेशकश की जानकारी नियामक को दिए जाने से सम्बद्ध है। Also Read - 5G in India: सितंबर से ले सकेंगे सुपरफास्ट 5G सर्विस का आनंद, जानें 5 अहम बातें
Also Read - TRAI करेगा स्पेशल ऑडिट, मोबाइल नंबर पोर्टिंग में 'खेल' करने वाली कंपनियों पर गिरेगी गाजट्राई ने कंपनियों के लिए इस तरह की सूचना देना अनिवार्य कर दिया था। भारती एयरटेल व आइडिया सेल्यूलर ने इसके खिलाफ टीडीसैट का दरवाजा खटखटाया और वहां से अंतरिम रोक का आदेश लिया। Also Read - Truecaller जैसे ऐप्स की बंद होगी 'दुकान', अब अपने आप पता चलेगा फोन करने वाले का असली नाम
न्यायाधीश राजीव कुमार ने टीडीसैट के आदेश पर कोई रोक से इनकार करते हुए कहा कि वह न्यायाधिकरण से आग्रह करेंगे कि एयरटेल व आइडिया की याचिकाओं पर सुनवाई तेजी से की जाए। इस टिप्पणी के साथ अदालत ने इस बारे में ट्राई की याचिका का निपटान कर दिया।
ट्राई ने अपने आदेश में जहां सेवा प्रदाताओं द्वारा व्यक्तिगत ग्राहकों को दी जाने वाली छूट व रियायतों की सूचना देना अनिवार्य कर दिया था। इसके साथ ही उसने बड़ी दूरसंचार कंपनियों द्वारा ‘ बाजार बिगाड़ू ’ कीमतों को तय करने के लिए ‘ महत्वपूर्ण बाजार ताकत ’ की परिभाषा भी बदल दी थी।
इन दोनों प्रावधानों पर टीडीसैट ने रोक लगा दी। टीडीसैट ने इसके साथ ही यह भी कहा कि ट्राई विश्लेषण आदि के लिए छूटों व रियायतों का ब्यौरा मांग सकता है लेकिन इसके आधार पर ‘ कंपनियों पर कोई जुर्माना नहीं लगाया ’ जाना चाहिए।