कोई भी वाहन खरीदने पर लोगों को उसका रजिस्ट्रेशन करना होता है। RTO से मिलने वाला रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) वाहन के लिए बहुत जरूरी दस्तावेज होता है। वाहन बेचने पर RC को भी ट्रांसफर करना पड़ता है। अगर आप भी अपना वाहन बेच रहें तो इस आर्टिकल से वाहन की RC को ऑनलाइन ट्रांसफर करने का तरीका जान सकते हैं। Also Read - How to order National flag Online: इंडिया पोस्ट मात्र 25 रुपये में दे रहा तिरंगा, ऑलाइन ऐसे करें ऑर्डर
How to Transfer your Vehicle’s RC Online?
वाहन बेचने के अलावा और भी कई बार RC को ट्रांसफर करना पड़ता है। वाहन के मालिक की मौत होने के बाद भी RC को दूसरे व्यक्ति के नाम पर ट्रांसफर करना पड़ता है। इसके लिए कई दस्तावेजों की जरूरत होती है। जरूरी डॉक्यूमेंट की लिस्ट नीचे दी गई है। Also Read - How to update Android Smartphone: बस एक क्लिक में अपडेट करें अपना स्मार्टफोन, मिलेंगे नए फीचर्स
- साधारण वाहन बेचने पर लोगों को Form 29, Form 30, Form I और Form II चाहिए होंगे।
- वाहन के मालिक की मौत होने पर Form 31 की जरूरत होती है।
- पब्लिक ऑक्शन में वाहन को बेचने पर Form 32 चाहिए होता है।
- ओरिजनल RC भी जरूरी दस्तावेज है।
- इंश्योरेंस का सर्टिफिकेट
- पॉल्यूशन का सर्टिफिकेट
- PAN कार्ड
- इंजन और चैसिस नंबर की प्रिंट कॉपी
- खरीदने वाले की जन्म तिथि का प्रूफ
- एड्रेस प्रूफ
- खरीदने वाले का अंडरटेकिंग
- पासपोर्ट साइज फोटोग्राफी
- टैक्स क्लीयरेंस सर्टिफिकेट
- NOC
फॉलो करें ये स्टेप्स
- ऑनलाइन RC ट्रांसफर करने के लिए Vahan e-service पोर्टल पर जाएं।
- Vehicle Related Services के ऑप्शन पर क्लिक करें। यह ऑप्शन आपको Online Service टैब में मिलेगा।
- इसके बाद ड्रॉप डाउन मेन्यू में जाएं। फिर स्टेट सिलेक्ट करें।
- वेबसाइट पर आपको पहले या तो लॉग इन करना होगा। या फिर आप आपको रजिस्टर करना होगा।
- अब अपना व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर डालें। फिर State RTO सिलेक्ट करें।
- Apply for transfer of ownership पर क्लिक कर दें। यह आपको Application Selection टैब के तहत मिलेगा।
- वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर और चेसिस नंबर डालें।
- अब आपके वाहन की जानकारी आ जाएगी।
- स्क्रीन पर लेफ्ट साइड में आ रहे अब ट्रांसफर के ऑप्शन पर क्लिक करें।
- फिर सभी जानकारी डालें और फीस जमा करें।
- इसके बाद Confirm पर क्लिक कर दें।
- खरीदने वाले और बेचने वाले को सभी दस्तावेज पर सिग्नेचर करके RTO पर सबमिट करना होगा।